Friday, April 14, 2023

अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करके रद्द होने से बचायें, ये है पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया – Pan Card Aadhar Card Link?

 

पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही भारत में अहम दस्तावेज हैं जो व्यक्ति की पहचान बताते हैं। पैन कार्ड आपको आयकर विभाग में आपकी स्थिति दर्शाने में मदद करता है जबकि आधार कार्ड आपकी पहचान को एकीकृत करता है और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। इसलिए, आपके पास एक आधार कार्ड और पैन कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है।

पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक साथ लिंक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. पहले और सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना। इसके लिए आप निम्नलिखित स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

    ए. आधार पोर्टल के वेबसाइट पर जाएं और लॉग इन करें। ब. "आधार सेवा" में जाएं और "पैन लिंक करें" विकल्प को चुनें। सी. अब आपके सामने एक फॉर्म आएगा, जिसमें आपको अपना पैन नंबर, नाम, जन्म तिथि और आधार नंबर भरना होगा।

  1. पहले आपको आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाना होगा।

  2. वेबसाइट पर, “My Aadhaar” सेक्शन पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर, नाम और पिन कोड दर्ज करें।

  3. इसके बाद, “Get One Time Password” बटन पर क्लिक करें। एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

  4. OTP को दर्ज करें और “Login” बटन पर क्लिक करें।

  5. अब “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।

    • इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।

    लिंक न होने पर पैन हो जाएगा निष्क्रिय
    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। ऐसे में पैन के निष्क्रिय होने पर आप 50 हजार रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकेंगे।

    अटक सकता है निवेश का पैसा
    सेबी ने कहा है कि अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन काम करना बंद कर देगा। अगर पैन नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा।

    देना होगा दोगुना TDS
    सीए अभय शर्मा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा।

    जुर्माना भी लग सकता है
    नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और फिर भी आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है। ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा।

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